Penalty On Google: सर्च इंजन गूगल की मनमानी पर CCI ने फिर लगाया 936 करोड़ रुपए का जुर्माना
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टेक कंपनी गूगल पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। CCI ने इस बार गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। CCI ने गूगल पर प्लेस्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में ये जुर्मना लगाया है।
By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Tue, 25 Oct 2022 08:20 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टेक जगत का बड़ा खिलाड़ी होने की वजह से गूगल कारोबार के मामले में मनमानी करता है। पिछले एक सप्ताह में गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के दो फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है। CCI ने मंगलवार को गूगल पर कारोबारी प्रतिस्पर्धा के उल्लंघन के आरोप में 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना किया। इससे पहले CCI ने कारोबारी प्रतिस्पर्धा नियमों को धता बताने पर गूगल पर 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना किया था।
गूगल करता है मनमानी
CCI के अनुसार, गूगल अपने प्ले स्टोर पालिसी के तहत एप डेवलपर्स को भुगतान के लिए गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने पर बाध्य करता था और बिलिंग के किसी अन्य माध्यम या लिंक तक को डालने की इजाजत नहीं देता था। एप डेवलपर्स के लिए एप स्टोर काफी महत्वपूर्ण होता है और उसके बिना वह अपने यूजर्स तक नहीं पहुंच सकता।
भारत में सबसे अधिक एंड्रायड यूजर्स
एंड्रायड मोबाइल इकोसिस्टम में गूगल का प्ले स्टोर एंड्रायड मोबाइल फोन यूजर्स तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। भारत में सबसे अधिक एंड्रायड फोन यूजर्स ही हैं। इसका लाभ उठाते हुए गूगल एप डेवलपर्स को गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के उपयोग के लिए बाध्य कर रहा था, क्योंकि कोई भी एप डेवलपर्स एप के माध्यम से कारोबार करता है और एप पर कई प्रकार की खरीद-बिक्री की जाती है।गूगल की मनमानी पर फिर एक्शन
CCI के अनुसार, गूगल प्ले स्टोर ने एप डेवलपर्स के लिए एप पर होने वाली किसी भी खरीद बिक्री में गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के इस्तेमाल को अनिवार्य कर रखा था। एप डेवलपर्स किसी और माध्यम से अपने यूजर्स को भुगतान करने की सुविधा अपने एप पर नहीं दे सकता था। गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम की शर्त का पालन नहीं करने वाले एप डेवलपर्स को प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने की अनुमति भी गूगल नहीं दे रहा था।
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