CEC-EC Appointment: नए CEC-EC की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस नेता ने की ये मांग
CEC-EC Appointment मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से रोकने की मांग की है। हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र को 2023 के कानून के अनुसार नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है, जिसके प्रावधानों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों की दो रिक्तियां हैं।
कांग्रेस नेता ने की ये मांग
याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है।
अपने आवेदन में, ठाकुर ने अदालत को सूचित किया कि उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, जिसमें 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था, चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने 9 मार्च, 2024 को इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तुरंत आवश्यक
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव की घोषणा शीघ्र ही की जा सकती है, इसलिए नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तुरंत आवश्यक है। इसके लिए इस कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2 मार्च 2023 फैसला) के मामले में स्पष्ट फैसला दिया है।
नये कानून के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें - (ए) प्रधान मंत्री - अध्यक्ष; (बी) लोक सभा में विपक्ष के नेता - सदस्य; (सी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री - सदस्य शामिल होंगे।
विपक्ष ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप
विपक्ष ने मोदी सरकार पर सीजेआई को चयन पैनल से हटाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है। मार्च 2023 के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई सीईसी और ईसी को चुनेंगे।
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