नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका, ईडी की कुर्की को कोर्ट ने सही ठहराया; 752 करोड़ की संपत्ति का है मामला
National Herald case नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस के संरक्षण वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने को सही माना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनमें से एक कंपनी के बड़े शेयरधारक हैं।
एजेंसी, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झडका लगा है। मनी लांड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशलन हेराल्ड अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) और यंग इंडिया (YI) के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है।
दरअसल, ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराते हुए बरकरार रखा है।
सोनिया-राहुल से हो चुकी पूछताछ
बता दें कि इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक से पूछताछ हो चुकी है। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी के 76 फीसदी हिस्सेदारी थी।कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध की कमाई हैं और मनी लांड्रिंग के अपराध से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत एक कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।
कई शहरों में है संपत्तियां
बता दें ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। इस मामले में ईडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।