'वह जहां भी जाते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं', कांग्रेस नेता ने मौर्य के बयान पर अखिलेश को दी ये सलाह
स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद (Acharya Pramod) कृष्णम ने हमला बोला है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया है और सपा नेता मौर्य ने हदें पार कर दी हैं। अखिलेश यादव को अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अलविदा कह देना चाहिए नहीं तो यह उनके और पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा।
By AgencyEdited By: Nidhi AvinashUpdated: Tue, 29 Aug 2023 12:32 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। 'वह जहां भी जाते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं।' ये टिप्पणी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए एक बयान के बाद की है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए प्रमोद कृष्णम ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, 'हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया है और सपा नेता मौर्य ने हदें पार कर दी हैं। वह आए दिन जहां भी जाते है, हिंदू धर्म का अपमान करते है। इस बार उन्होंने यह कहकर कमाल कर दिया है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है और इस पर अखिलेश जी चुप हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब हिंदुओं और उनके वोटों की जरूरत नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।'
अखिलेश यादव की पार्टी के लिए यह सही नहीं
इससे पहले 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वकील ने अपनी शिकायत में कहा कि सपा नेता मोर्य द्वारा दिए गए बयान धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से भड़काऊ और अपमानजनक हैं और यह एक संज्ञेय अपराध है।आचार्य प्रमोद ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अलविदा कह देना चाहिए, नहीं तो यह उनके और पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा।'
हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे मोर्य
वकील ने शिकायत में कहा, 'मोर्य अपने शब्दों से पूरे हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं, जो काफी अपमानजनक है। यह विशेष समुदायों के बीच नफरत को उकसाता है। मौर्य द्वारा दिए गए बयान हिंदू धर्म का अपमान करने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने के उनके इरादे को दर्शाती है।' वकील ने दिल्ली पुलिस से मोर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और बी, 295ए, 298 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।