टैक्स पेनल्टी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस, क्या बैंक खातों पर जारी रहेगा IT का एक्शन?
टैक्स पेनल्टी मामले ( Congress tax penalty case ) में कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। पिछले हफ्ते ITAT ने पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि आईटी ट्रिब्यूनल द्वारा उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमलाहै क्योंकि यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया।
पीटीआई, नई दिल्ली। टैक्स पेनल्टी मामले में कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने इस मामले का उल्लेख किया।
तन्खा ने कहा कि यह एक जरूरी मामला है क्योंकि राजनीतिक दल के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने याचिका सही होने पर मामले को दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
कांग्रेस को ITAT से झटका
पिछले हफ्ते, ITAT ने पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि आईटी ट्रिब्यूनल द्वारा उसके फंड को रोकने का आदेश 'लोकतंत्र पर हमला' है क्योंकि यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।अजय माकन का भाजपा पर आरोप
कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पार्टी सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है और बहुत जल्द उच्च न्यायालय का रुख करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जानबूझकर राष्ट्रीय चुनावों के दौरान वाले समय चुनने का भी आरोप लगाया। माकन ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा या किसी अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने कभी भी आयकर जुर्माना नहीं भरा है फिर कांग्रेस को अकेला क्यों आरोपी बनाया जा रहा?
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