हेरिटेज साइट हम्पी को नुकसान पहुंचाने वालों को कोर्ट ने सुनवाई अनोखी सजा, जुर्माना भी लगाया
हम्पी में स्थित विष्णु मंदिर के खंभे गिराने के आरोपियों को स्थानीय कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, खंबे को फिर से खड़ा करने का भी निर्देश दिया।
By Nancy BajpaiEdited By: Updated: Wed, 20 Feb 2019 12:17 PM (IST)
हम्पी, कर्नाटक (एएनआइ)। कर्नाटक में हम्पी में स्थित विष्णु मंदिर के खंभे गिराने के आरोपियों को स्थानीय कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेड साइट हम्मी में पत्थर के बने खंभों को गिराने वाले चार आरोपियों पर कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही उनसे खंभे को फिर से खड़ा करने का भी निर्देश दिया है।
जिन आरोपियों को इस मामले में पकड़ा गया था, उन्हें सजा सुनाने के बाद सीधे उस जगह पर ले जाया गया जहां हम्पी में मंदिर हैं। जानकारी के मुताबिक, वहां मौके पर उनसे खंभे पर नक्काशी कराई गई। इतना ही नहीं, उनसे वहां सफाई भी कराई गई। इस दौरान वहां आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी और पुलिस भी मौजूद थी।
खंभे गिराने के आरोप में जिन चार आरोपियों को पकड़ा गया है, उनके नाम- आयुष (मध्य प्रदेश) और बिहार के राजा बाबू चौधरी राज आर्यन और राजेश कुमार चौधरी हैं। पुलिस ने बताया कि आठ फरवरी को इन चारों को खंभे गिराने के आरोप में पकड़ा गया था। हालांकि, सभी आरोपियों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया और जुर्माना भी भर दिया, इसलिए अब उन्हें छोड़ दिया गया है।
बता दें कि इन आरोपियों ने मंदिर के खंभे गिराने का वीडियो भी बनाया था और इसे सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा था और लोग विरोध पर उतर आए थे। लोगों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि यूनेस्को की ओर से इसे विश्व धरोधर धोषित किए जाने के बाद भी हम्पी में बिल्कुल भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इस घटना के बाद हम्पी की बेहतर सुरक्षा की मांग की गई थी।