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अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपी सूरज रेवन्ना को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

अदालत ने जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सूरज अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 22 जून को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई तक सूरज न्यायिक हिरासत में हैं। सूरज रेवन्ना पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Wed, 10 Jul 2024 12:08 AM (IST)
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Suraj Revanna Case: जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना। (फाइल फोटो)

आईएएनएस, बेंगलुरु। कर्नाटक की एक अदालत ने मंगलवार को अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनाया है। मंगलवार को अदालत ने होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में सूरज रेवन्ना के वकील द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की।

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18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रेवन्ना

जेडीएस कार्यकर्ताओं के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप का सामना कर रहे सूरज रेवन्ना 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। पीड़ित ने होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से सीआईडी ​​की विशेष जांच दल (SIT) सूरज के खिलाफ जांच में जुटा है।

भाई प्रज्वल रेवन्ना भी जेल में

बता दें कि 22 जून को सूरज रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने मामले को सीआईडी ​​की विशेष शाखा को सौंप दिया था। सूरज रेवन्ना के भाई और जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना भी सेक्स वीडियो कांड मामले में अभी जेल में हैं। उनके पिता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। मां भवानी रेवन्ना भी सशर्त जमानत पर बाहर हैं।

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