मणिशंकर अय्यर की बेटी के संस्थान पर गृह मंत्रालय का एक्शन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस रद्द
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीपीआर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करता है।
एएनआई, नई दिल्ली। भारत सरकार ने कानूनों के उल्लंघन ने संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPFR) थिंक टैंक का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह कार्रवाई की है।
एफीसीआरए लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि अब सीपीआर संस्थान विदेशों से फंड प्राप्त नहीं कर सकता है। बता दें कि विदेशओं से धन प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिये एफसीआरए पंजीकरण जरूरी है।
विदेशी फंडिंग के प्रावधआनों का उल्लंघन करने के मामले में हुई कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस थिंक टैंक की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं।