Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

मणिशंकर अय्यर की बेटी के संस्थान पर गृह मंत्रालय का एक्शन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस रद्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सीपीआर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करता है।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Wed, 17 Jan 2024 12:12 PM (IST)
Hero Image
मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर से जुड़े थिंक टैंक पर गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की।(फोटो सोर्स: जागरण)

एएनआई, नई दिल्ली। भारत सरकार ने कानूनों के उल्लंघन ने संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPFR) थिंक टैंक का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह कार्रवाई की है।

एफीसीआरए लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि अब सीपीआर संस्थान विदेशों से फंड प्राप्त नहीं कर सकता है। बता दें कि विदेशओं से धन प्राप्त करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिये एफसीआरए पंजीकरण जरूरी है।

विदेशी फंडिंग के प्रावधआनों का उल्लंघन करने के मामले में हुई कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने जानकारी दी कि कथित तौर पर विदेशी फंडिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बता दें कि  कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस थिंक टैंक की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं।

क्या है सीपीआर का काम?

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है जो 21वीं सदी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करता है। सीपीआर विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करता है।  इनकम टैक्स ने भी साल 2022 के सितंबर महीने में विदेशी फंडिंग को लेकर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर सर्वेक्षण अभियान चलाया था।

यह भी पढ़ें: Attack On ED: ईडी टीम पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त, ममता सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट