Criminal Laws: संसदीय समिति ने आपराधिक कानूनों पर बनी रिपोर्ट अपनाई, विपक्षी सदस्यों ने जताई असहमति
Criminal Laws संसदीय समिति ने मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने वाले विधेयकों पर तीन रिपोर्टों को अपना लिया है। हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट सौंपे हैं। भाजपा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता में गृह मामलों की संसदीय समिति की बैठक के लगभग 10 दिन बाद सदस्यों ने पिछले महीने के अंत में प्रसारित मसौदा रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
एजेंसी, नई दिल्ली। Criminal Laws गृह मामलों की एक संसदीय समिति ने मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने वाले विधेयकों पर तीन रिपोर्टों को अपना लिया है। हालांकि, कुछ विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट सौंपे हैं।
भाजपा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता में गृह मामलों की संसदीय समिति की बैठक के लगभग 10 दिन बाद सदस्यों ने पिछले महीने के अंत में प्रसारित मसौदा रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
विपक्षी सांसदों ने जताई असहमति
संसदीय सूत्रों ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने पहले ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ बदलने के लिए तीन विधेयकों पर रिपोर्ट पर अपने असहमति नोट जमा कर दिए हैं।
सूत्रों ने कहा कि कुछ और विपक्षी सदस्यों द्वारा नियमानुसार अगले दो दिनों में असहमति नोट जमा करने की उम्मीद है।
पहले नहीं अपना सकी थी समिति
27 अक्टूबर को, गृह संबंधी स्थायी समिति तीन मसौदा रिपोर्टों को नहीं अपना सकी, क्योंकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसका अध्ययन करने के लिए अधिक समय देने का दबाव डाला था।