Tamil Nadu: दलित युवक ने डीएमके नेता और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पत्नी का अपहरण करने का लगाया आरोप
तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले से एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक अनुसूचित जाति के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उसने बताया है कि उसकी पत्नी का उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने एक स्थानीय डीएमके नेता के सहयोग से अपहरण कर लिया है। पुलिस ने कहा कि महिला के पिता राजेंद्रन से पूछताछ की गई है और अन्य संदिग्ध फरार हैं।
आईएएनएस, चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के एक अनुसूचित जाति के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी का उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने एक स्थानीय डीएमके नेता के सहयोग से अपहरण कर लिया है।
जिले के शंकरपुरम गांव के युवक एम. थियागु (21) ने अंबल्लूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी का उसके माता-पिता ने डीएमके के स्थानीय नेता की मदद से अपहरण कर लिया है।
थियागु ने गुरुवार (18 जनवरी) को दर्ज की गई अपनी शिकायत में कहा कि वह आदिद्रविदर समुदाय से है, जो एक अनुसूचित जाति समुदाय है और उसने छह साल के प्यार के बाद आर. नर्मदा (22) से शादी की थी, जो उच्च जाति वन्नियार समुदाय से है।
उन्होंने कहा कि नर्मदा के परिवार को कड़ी आपत्ति थी लेकिन उन्होंने 3 दिसंबर, 2023 को शादी कर ली।नर्मदा के परिवार ने अगले दिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और दंपति 7 दिसंबर को वानियमबाडी अदालत में पेश हुए और नर्मदा ने कहा कि वह अपने पति थियागु के साथ रहना चाहती थी।
दलित युवा ने अपनी शिकायत में कहा कि तब से उन्हें नर्मदा के परिवार से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने आगे कहा कि बुधवार (17 जनवरी) को डीएमके के नेता और स्थानीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष एलुमलाई के साथ नर्मदा के माता-पिता और रिश्तेदारों को शंकरपुरम स्थित उनके घर में जबरन ले जाया गया।अपनी शिकायत में युवक ने नर्मदा के पिता राजेंद्रन, मां वसंता और भाइयों, गोविंदा राज, प्रभु और राजेश और एलुमलाई पर आरोप लगाया। अंबल्लूर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 448, 294 (बी) और 365 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने कहा कि महिला के पिता राजेंद्रन से पूछताछ की गई है और अन्य संदिग्ध फरार हैं। जब आईएएनएस ने तिरुपत्तूर के पुलिस अधीक्षक अल्बर्ट जॉन से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि पुलिस नर्मदा का पता लगा रही है और जल्द ही उसका पता लगा लेगी।यह भी पढ़ें- MoE Guidelines: कोचिंग संस्थानों पर सरकार का चाबुक! 16 साल से कम उम्र के बच्चों की अब इंस्टीट्यूट में 'नो एंट्री', पढ़ें 10 जरूरी प्वाइंट
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