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रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचना पड़ेगा भारी, अब मिलेगी 10 साल की सजा और जुर्माना भी

National News केंद्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीयकृत यातायात नियंत्रण और मध्य एवं पश्चिम रेलवे की ट्रेन प्रबंधन प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया है। आइटी अधिनियम के अनुसार एक संरक्षित प्रणाली एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो अक्षम या नष्ट होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थव्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को कमजोर करेगा

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaPublished: Wed, 30 Aug 2023 05:30 AM (IST)Updated: Wed, 30 Aug 2023 05:30 AM (IST)
रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचना पड़ेगा भारी, अब मिलेगी 10 साल की सजा और जुर्माना भी

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीयकृत यातायात नियंत्रण और मध्य एवं पश्चिम रेलवे की ट्रेन प्रबंधन प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना में दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) को भी आइटी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है। आइटी अधिनियम के अनुसार, एक संरक्षित प्रणाली एक ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो अक्षम या नष्ट होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को कमजोर करेगा।

कोई भी व्यक्ति जो आइटी अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।


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