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Bilkis Bano Case: बिलकिस मामले में दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर SC में बहस शुरू, वकील ने दी ये दलील

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ को बताया गया कि वह बिलकिस सभी को जानती थी। इसलिए गुहार लगाती रही कि वह उनकी बहन की तरह है। वे आसपास के इलाके से थे। यह अचानक हुई घटना नहीं थी। मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने के लिए उनके सिर पर खून सवार था और वे उसी इरादे से बिलकिस का पीछा कर रहे थे।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Tue, 08 Aug 2023 05:00 AM (IST)
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Bilkis Bano Case: बिलकिस मामले में दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर बहस शुरू (file photo)
नई दिल्ली, प्रेट्र: बिलकिस बानो मामले में सभी 11 दोषियों को पिछले साल दी गई सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हो गई। बिलकिस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने शीर्ष अदालत में कहा कि जब वह (बिलकिस) गर्भवती थी तो उसके साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसके पहले बच्चे को मार डाला गया था।

यह अचानक हुई घटना नहीं 

शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ को बताया कि वह उन सभी को जानती थी। इसलिए गुहार लगाती रही कि वह उनकी बहन की तरह है। वे आसपास के इलाके से थे। यह अचानक हुई घटना नहीं थी।

मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने के लिए उनके सिर पर खून सवार था और वे उसी इरादे से बिलकिस का पीछा कर रहे थे। वकील ने अदालत को बताया कि दोषियों को सजा में छूट के बाद 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया गया था। बिलकिस को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने जेल से बाहर आते ही जश्न मनाया।