Deepfake Video Case: IT अधिनियम की धारा 79 बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 'सुरक्षा कवच', डीपफेक से कैसे निपटेगी सरकार?
डीपफेक मामले को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चिंता जाहिर की है। डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने 24 नवंबर को गूगल फेसबुक यूट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बुलाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आईटी अधिनियम की धारा 79 की वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस द्वारा उठाए जा रहे गलत फायदे का जिक्र किया है।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Thu, 23 Nov 2023 12:34 AM (IST)
जेएनएन, नई दिल्ली। Deepfake Video Case। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से इंटरनेट पर यूजर्स का काम काफी आसान हो चुका है। एआई (AI) ने यूजर्स की जिंदगी बेहतर बनाई है, लेकिन इसने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है।
पिछले कुछ दिनों पहले भारत की पॉपुलर साउथ सेलिब्रिटी रश्मिका मंदाना की डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस घटना के बाद डीपफेक टेक्नोलॉजी के खतरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों तक पहुंचना काफी मुश्किल है।
इस मामले पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने चिंता जताई है। डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने 24 नवंबर को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बुलाया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि डीपफेक पाए जाने के बाद कंटेंट ना हटाए जाने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा रहे धारा 79 का गलत फायदा: राजीव चंद्रशेखर
इसी बीच राजीव चंद्रशेखर लगातार आईटी अधिनियम की धारा 79 की वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस द्वारा उठाए जा रहे गलत फायदे का जिक्र कर रहे हैं।उन्होंने आईटी अधिनियम की धारा 79 की बारीकियों को समझाया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू किया गया था। साल 2008 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें धारा 79 है।