Arvind Kejriwal Arrested: अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस ली याचिका, वकील ने बताई इसके पीछे की वजह
Arvind Kejriwal Arrested दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन उन्होंने अब अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले ही इस मामले में जेल में बंद हैं।
एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि, उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।
वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताई वजह
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले रहे हैं, क्योंकि दिन में उन्हें पेश होना है।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि दिन में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड की कार्यवाही है, तो वह शीर्ष अदालत में सुनवाई के साथ टकराएगी, इसलिए उन्हें यह याचिका वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने दी ट्रायल कोर्ट जाने की परमिशन
न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से कहा, "आप पहले ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। बस रजिस्ट्री को एक ई-मेल लिखें।" सिंघवी ने कहा, "मैं रजिस्ट्री को एक पत्र लिखूंगा। मुझे इस अदालत के समक्ष फिर से इसका उल्लेख करना पड़ा, ताकि यह आपके आधिपत्य के लिए सुविधाजनक हो।"
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यह कदम न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा सिंघवी को बताए जाने के कुछ घंटों बाद आया कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिन के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल ने गुरुवार देर रात सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।यह भी पढ़ें: क्या है PMLA जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जानिए कितना मुश्किल है दिल्ली के सीएम को जमानत मिलना