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दिल्ली की अदालत ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया।

By Versha SinghEdited By: Versha SinghUpdated: Wed, 08 Mar 2023 08:21 AM (IST)
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टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 10 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें आरोपी की 14 दिन की हिरासत की मांग की और कहा कि आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता है।

विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने एजेंसी को निर्देश दिया, जिसका प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा कर रहे थे, आरोपी को 10 मार्च को नियमित अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल के जोका-ईएसआई अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें नई दिल्ली जाने के लिए फिट पाया, जिसके बाद ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता मोंडल को हिरासत में ले लिया।

एजेंसी ने कहा कि ईडी के अधिकारी केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान भरने के लिए मंडल को सीधे शहर के हवाईअड्डे ले गए।

टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मोंडल को इससे पहले सीबीआई ने संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।

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