Delhi Excise Policy Case: KCR की बेटी कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की मांग हुई खारिज
Delhi Excise Policy Case राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। Delhi excise policy case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। उत्पाद नीति मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।
16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का दिया था हवाला
कविता ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के "नैतिक और भावनात्मक समर्थन" की जरूरत है। बीआरएस नेता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।15 मार्च को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी
बता दें कि के कविता को ईडी ने 15 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसकी हिरासत में पूछताछ तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई। बीते दिनों दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को बीआरएस नेता से पूछताछ की अनुमति दी थी। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी थी।
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