Dangerous Dog: खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री पर रोक के लिए जारी होगी नई अधिसूचना, दो हफ्ते के अंदर होगा फैसला
Delhi High Court News कुत्तों की कई खतरनाक नस्लों के आयात प्रजनन और बिक्री पर रोक के संबंध में केंद्र सरकार नई अधिसूचना जारी करेगी। केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने 12 मार्च को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कुत्तों की कई खतरनाक नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर रोक के संबंध में केंद्र सरकार नई अधिसूचना जारी करेगी। केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने 12 मार्च को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि यदि नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए तो पूर्व अधिसूचना को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है।
कुत्ते के मालिक को मौखिक सुनवाई का मौका देना संभव नहीं
कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक कुत्ते के मालिक को मौखिक सुनवाई का मौका देना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ ही मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्तावित या मसौदा अधिसूचना पर लिखित आपत्तियां आमंत्रित करते हुए दो सप्ताह के अंदर एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगी।कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया
यह निर्देश देते हुए अदालत ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया। याचिका में गया था कि हितधारकों से परामर्श, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए बिना कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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