DGCA: माउथवॉश, टूथ जेल का इस्तेमाल नहीं करें विमानों के पायलट, चालक दल के सदस्यों के लिए डीजीसीए ने जारी किए निर्देश
विमानन नियामक डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका रहती है।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Wed, 01 Nov 2023 08:34 PM (IST)
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका रहती है।
इसके अलावा डीजीसीए ने शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच प्रक्रिया को लेकर मानदंडों में कई बदलाव किए हैं। विमानन नियामक ने बुधवार (1 नवंबर) को एक बयान जारी कर कहा कि विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) को संशोधित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है।