DGCA: माउथवॉश, टूथ जेल का इस्तेमाल नहीं करें विमानों के पायलट, चालक दल के सदस्यों के लिए डीजीसीए ने जारी किए निर्देश
विमानन नियामक डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका रहती है।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका रहती है।
इसके अलावा डीजीसीए ने शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच प्रक्रिया को लेकर मानदंडों में कई बदलाव किए हैं। विमानन नियामक ने बुधवार (1 नवंबर) को एक बयान जारी कर कहा कि विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शराब के सेवन से जुड़ी विमान कर्मियों की चिकित्सा जांच पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) को संशोधित किया गया है। इसके अलावा मौजूदा नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है।
डीजीसीए ने विमान कर्मियों को दिया निर्देश
उद्योग और विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया गया है। डीजीसीए ने अपने निर्देश में कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा/फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या माउथवॉश/टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो।
ऐसे में कर्मी को कंपनी के चिकित्सक को बताना होगा
चालक दल का कोई सदस्य यदि इस तरह की दवा ले रहा है, तो उसे कंपनी के चिकित्सक को बताना होगा। सीएआर में हालांकि परफ्यूम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। डीजीसीए के अनुसार, चालक दल के सदस्यों की जांच के लिए ईंधन सेल तकनीक वाले उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है।
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