तीन घंटे से ज्यादा लेट होने वाली उड़ानें की जा सकती हैं रद्द, DGCA ने खराब मौसम के लिए नई एसओपी जारी की
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पर्याप्त समय से पहले ही रद्द कर सकती हैं जिनके तीन या इससे अधिक घंटे लेट होने की संभावना है। इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।
पीटीआई, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पर्याप्त समय से पहले ही रद्द कर सकती हैं, जिनके तीन या इससे अधिक घंटे लेट होने की संभावना है।
इससे न केवल यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा बल्कि ऐसी सूरत में हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी। डीजीसीए ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, एयरलाइंस और यात्रियों के बीच बेहतर संचार के लिए ये कदम उठाया है। कोहरे की वजह से रविवार-सोमवार को बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी या उनके रद्द होने और यात्रियों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर ये एसओपी जारी की गई।
उड़ानों में देरी की सटीक जानकारी देनी होगी
डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में देरी के संबंध में सटीक और वास्तविक समय की जानकारी देनी होगी। यह सूचना एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट पर डाली जाएगी। इसके अलावा विमानन कंपनियों को एसएमएस, वाट्सएप और ईमेल के जरिए प्रभावित यात्रियों को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी।
कर्मचारियों को भी व्यवहार संयंमित रखना होगा
हवाई अड्डों पर कोहरे से प्रभावितों उड़ानों के संबंध में यात्रियों को सही से जानकारी देने के लिए हवाई अड्डों पर कर्मचारियों को भी व्यवहार संयंमित रखना होगा। इसके साथ ही विमान कंपनियों को टिकटों पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया है।