DGCA Rules: नए नियम आने के बाद पायलट भरेंगे खुशी की उड़ान, सरकार के इस फैसले क्रू मेंबर को मिली राहत की सांस
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि DGCA ने फ्लाइट क्रू दल के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। इस बारे में पायलट की थकान को लेकर मंत्रालय को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है।
रॉयटर्स, बेंगलुरु। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट क्रू दल के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। इस बारे में पायलट की थकान को लेकर मंत्रालय को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं।
दरअसल, पायलट के बीच थकान को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए डीजीसीए ने नवंबर 2023 में उनके लिए आराम के अधिक समय सहित फ्लाइट क्रू दल के ड्यूटी समय को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में विभिन्न बदलावों का प्रस्ताव रखा था।
उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे किया
डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है। साथ ही रात के संचालन के दौरान उड़ानों लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो तक सीमित कर दी।नए नियम अमेरिका-यूरोपीय के नियमों से मेल खाते हैं
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के संशोधित नियम अमेरिका और यूरोपीय संघ के नियमों से मेल खाते हैं। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के मुताबिक हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास आवश्यक शस्त्रागार हो, क्योंकि यह भविष्य में सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार का खिताब हासिल करने के लिए तैयार है।"
भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार
डीजीसीए ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून, 2024 तक हर तीन महीने में थकान रिपोर्ट जमा करने और उसे संशोधित नियमों का पालन करने के लिए कहा है। हालांकि, पायलटों की थकान एक वैश्विक समस्या है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है।
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