DGCA ने ग्वालियर में विमान हादसे के बाद पायलट का लाइसेंस निलंबित किया
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर एक विमान की क्रैश लैंडिंग के लिए मप्र सरकार के पायलट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। कारण बताओ नोटिस भी पायलट को जारी हुआ था।
भोपाल, पीटीआइ। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मध्य में स्थित ग्वालियर में विमान हादसे के बाद पायलट का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। गुजरात से ग्वालियर होते हुए विमान बी-200 जीटी वीटी एमपीक्यू (B-200GT VT MPQ) में एंटीवायरल दवा रेमेडिसविर की आपूर्ति ला रहा था, जब यह दुर्घटना हुई थी। यह हादसा 6 मई को ग्वालियर हवाई अड्डे पर हुआ था। डीजीसीए ने इस घटना की जांच के बाद पिछले हफ्ते एक पत्र जारी किया था, जिसमें विमान के पायलट कैप्टन सैय्यद माजिद अख्तर (Captain Sayyed Majid Akhtar) के उड़ान लाइसेंस को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है, जिनकी उम्र 56 वर्ष की है।
कारण बताओ नोटिस में नहीं मिला था संतोषनजक स्पष्टीकरण
विमान क्रैश के बाद विमान के काकपिट फ्रंट, प्रोपेलर ब्लेड, प्रोपेलर हब और पहियों को बड़ा नुकसान हुआ था। विमान फिसलने के बाद एक तरफ पलट गया था। इस घटना में माजिद अख्तर और उनके सह-पायलट शिव जायसवाल और एक अन्य अधिकारी घायल हो गए थे। पत्र में कहा गया है कि DGCA ने 1 जुलाई को अख्तर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
लैंडिंग के वक्त अरेस्टर बैरियर से टकराया था विमान
लैंडिंग के समय यह रनवे से करीब तीन सौ फीट पहले लगे अरेस्टर बैरियर से टकरा गया था। तब से विमान वहीं खड़ा है। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विमान के काकपिट के आगे का हिस्सा, प्रापलर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसकी मरम्मत को लेकर कंपनी के इंजीनियर परीक्षण कर चुके हैं। एक बार और इंजीनियरों की टीम इसे देखकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
विभाग के संचालक विजय दत्ता ने नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई करने की पुष्टि की है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 70 करोड़ रुपये में सात सीटर विमान (बी-200जीटी/वीटी एमपीक्यू) खरीदा था। मई 2021 में यह उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जब कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर आ रहा था।