DGCA ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए संचालित हैंग ग्लाइडर के लिए जारी किए नए नियम, हमास ने इजरायल में घुसने के लिए किया था इसका उपयोग
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संचालित हैंग ग्लाइडर के संचालन और सुरक्षा के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। संशोधित नियमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति DGCA द्वारा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा अधिकृत किए बिना संचालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ाएगा।
By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Thu, 19 Oct 2023 10:15 AM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संचालित हैंग ग्लाइडर के संचालन और सुरक्षा के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को आतंकी समूह हमास के एक घुसपैठिए ने इजराइल में घुसने के लिए मोटर चालित हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल किया था।
संशोधित नियमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति DGCA द्वारा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा अधिकृत किए बिना संचालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ाएगा।
DGCA ने जारी कि नए नियम
परीक्षक या प्रशिक्षक वह व्यक्ति होगा जिसने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे और दोहरी मशीन पर कम से कम 10 घंटे काम किया हो। ऐसा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक जांच करेगा और अन्य व्यक्तियों को उड़ान भरने के लिए अधिकृत करेगा।संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी पायलट के पास वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) है और उसके पास संचालित हैंग ग्लाइडर उड़ाने का 25 घंटे का अनुभव है, या यदि उसके पास संचालित हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे की उड़ान अनुभव के साथ प्राधिकरण है, तो वे एक संचालित हैंग ग्लाइडर परीक्षण उड़ान का संचालन कर सकते हैं।
हालाँकि, मौजूदा सुरक्षा नियमों में कहा गया है कि संचालित हैंग ग्लाइडर को डीजीसीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना किसी भी व्यक्ति या फर्म को बेचा या निपटान नहीं किया जाएगा।
MHA से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य
गृह मंत्रालय से संभावित खरीदारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के बाद DGCA द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पावर्ड हैंग ग्लाइडर का अधिग्रहण/निर्माण या पंजीकरण करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति या फर्म को DGCA के माध्यम से MHA से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना और नियमों के अनुसार MHA द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।
सुरक्षा नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मालिक या ऑपरेटर संचालित हैंग ग्लाइडर को किसी को पट्टे पर नहीं देगा, किराए पर नहीं देगा या उधार नहीं देगा।नियमों के अनुसार, कोई भी पावर्ड हैंग ग्लाइडर MHA की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी रिमोट सेंसिंग उपकरण / हथियार / फोटोग्राफी / वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण को नहीं ले जाएगा, सिवाय इसके कि विमान के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक उपकरण या सीएआर में निर्दिष्ट हो।
नियमों में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा अनुमोदित सुरक्षा उपायों को मालिक या ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक उड़ान से पहले पार्किंग स्थल के साथ-साथ संचालन स्थल पर भी अपनाया जाएगा और संचालित हैंग ग्लाइडर की सुरक्षित हिरासत, सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।यह भी पढ़ें- Gaza Hospital Blast: इजरायली सेना ने गाजा अस्पताल पर बमबारी के दिए सबूत, विस्फोट का फुटेज किया जारी
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