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मद्रास हाईकोर्ट से DMK मंत्री Senthil Balaji को लगा झटका, कोर्ट ने कहा- ED को है हिरासत में लेने का अधिकार

Senthil Balaji मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से शुक्रवार को डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी हिरासत की हकदार है। बता दें कि सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। ईडी ने पिछले महीने 14 जून को पीएमएलए के तहत नौकरी के बदले पैसा घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Fri, 14 Jul 2023 07:14 PM (IST)
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डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी को नहीं मिली मद्रास हाईकोर्ट से राहत।(फोटो सोर्स: जागरण)
चेन्नई, पीटीआइ। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और बाद में निचली अदालत द्वारा दी गई न्यायिक हिरासत को कानूनी ठहराया। मंत्री की गिरफ्तारी से संबधित याचिका पर खंडपीठ द्वारा दिए गए खंडित फैसले के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तीसरे जज जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गिरफ्तारी और हिरासत को वैध बताया।

ईडी के पास हिरासत में लेने का अधिकार नहीं: जस्टिस निशा

सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) पर जस्टिस निशा बानो और जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस निशा बानो ने माना था कि ईडी के पास हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है और एचसीपी सुनवाई योग्य है।

नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं सेंथिल

हालांकि जस्टिस भरत चक्रवर्ती इससे सहमत नहीं थे। खंडपीठ द्वारा खंडित फैसला दिए जाने के बाद मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस सीवी कार्तिकेयन को तीसरे जज के रूप में नामित किया था। गत माह ईडी ने सेंथिल बालाजी को नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया था और वह अभी भी बिना मंत्रालय के मंत्री हैं।