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कारोबार करना अब होगा आसान, जन विश्वास बिल 2.0 लाने की है तैयारी; विदेशी निवेश में भी होगी बढ़ोतरी

कारोबारी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) जन विश्वास बिल 2.0 लाने की तैयारी में जुट गया है। आगामी बजट सत्र में जन विश्वास बिल 2.0 को पेश किया जा सकता है। कारोबारी प्रक्रिया को आसान करने के लिए पिछले साल मानसून सत्र में जन विश्वास बिल को दोनों सदनों से होगा पारित।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Mon, 30 Sep 2024 11:30 PM (IST)
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जन विश्वास बिल 2.0 लाने की है तैयारी (फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कारोबारी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) जन विश्वास बिल 2.0 लाने की तैयारी में जुट गया है। आगामी बजट सत्र में जन विश्वास बिल 2.0 को पेश किया जा सकता है। कारोबारी प्रक्रिया को आसान करने के लिए पिछले साल मानसून सत्र में जन विश्वास बिल को दोनों सदनों से पारित करने के बाद गत वर्ष के अगस्त में इसे अधिसूचित कर दिया गया था।

इस अधिसूचना के जरिए 42 केंद्रीय कानून के तहत छोटे-मोटे 183 आपराधिक प्रविधानों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन संसद की संयुक्त समिति ने जन विश्वास बिल के तहत इस प्रकार के और अधिक कानून को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर अमल करते हुए डीपीआइआइटी ने विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श के बाद 100 कानून को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।

इससे क्या होगा फायदा?

विभाग का मानना है कि जन विश्वास 2.0 को संसद की मंजूरी से विदेशी निवेश में और बढ़ोतरी होगी और उद्योग लगाना भी और आसान हो जाएगा। अगले बजट सत्र तक इस जन विश्वास बिल का पूरा मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। पिछले साल अधिसूचित जन विश्वास बिल में बकरी के जंगल में प्रवेश करने पर मालिक को मामूली सजा तक के प्रविधान जैसे कई इस प्रकार के प्रविधानों को समाप्त किया गया।