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'बच्चों के अश्लील वीडियो को डाउनलोड करना और देखना POCSO के तहत अपराध नहीं', हाई कोर्ट के इस फैसले पर SC करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बच्चों के अश्लील वीडियो के फैसले पर आपत्ति जताई है। जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें कहा गया था कि केवल बच्चों के अश्लील वीडियो को डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 11 Mar 2024 05:04 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर जताई आपत्ति (फाइल फोटो)