ECI: उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सार्वजनिक तौर पर ले सकेगी चंदा, चुनाव आयोग से मिली मंजूरी
चुनाव आयोग (ECI) ने शिवसेना (यूबीटी) पार्टी को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दिए गए राशि के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने पार्टी को यह अनुमति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी और धारा 29 सी के तहत दी है।
एएनआई, नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने शिवसेना (यूबीटी) पार्टी को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा दिए गए राशि के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है।
पार्टी ने आयोग से की थी यह मांग
पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ECI से सार्वजनिक योगदान स्वीकार करने की मांग की थी, जिसको आयोग ने स्वीकार कर लिया है। मालूम हो कि 2022 में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अधिकांश विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना विभाजित हो गई थी।
Election Commission of India (ECI) allows “Shiv Sena (UBT)” party to accept public contributions. ECI in its communication today has authorized the party to ‘accept any amount of contribution voluntarily offered to it by any person or company other than a government company’ in… pic.twitter.com/Qa0cOqb0iu
— ANI (@ANI) July 18, 2024