Move to Jagran APP

'घंटों इंतजार न कराएं, ऑफिस टाइम में ही करें पूछताछ' अधिकारियों के लिए ED का नया सर्कुलर

ईडी ने नया सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों या जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समन पर बुलाए गए लोगों से बेवक्त पूछताछ न करें। कार्यालय के समय के दौरान ही पूछताछ करें। पूछताछ के लिए कार्यालय में घंटों इंतजार न कराएं। ईडी ने बांबे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर को यह सर्कुलर जारी किया है।

By Agency Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sat, 19 Oct 2024 07:24 PM (IST)
Hero Image
अधिकारियों के लिए ED का नया सर्कुलर (फाइल फोटो)

 नई दिल्ली, पीटीआई: ईडी ने नया सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों या जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समन पर बुलाए गए लोगों से 'बेवक्त' पूछताछ न करें। कार्यालय के समय के दौरान ही पूछताछ करें। पूछताछ के लिए कार्यालय में घंटों इंतजार न कराएं। ईडी ने बांबे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर को यह सर्कुलर जारी किया है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को इस तरह का आदेश जारी करने के संबंध में निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि ईडी ने उसे तलब किया था, रात भर हिरासत में रखा और पूछताछ की थी। हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाकर इंतजार कराया गया।

'जांच अधिकारियों को सर्कुलर जारी करे'

हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि बेवक्त व्यक्ति का बयान दर्ज करने से निश्चित रूप से उसकी नींद प्रभावित हुई, जो उसका बुनियादी मानवाधिकार है। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह मनी लांड्रिंग रोकने के लिए बने कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने के बाद लोगों के बयान दर्ज करने के संबंध में जांच अधिकारियों को सर्कुलर जारी करे।

जस्टिस पृथ्वीराज के. चव्हाण और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की हाई कोर्ट पीठ ने 14 अक्टूबर को याचिका का निपटारा करते हुए अपने आदेश में ईडी को सर्कुलर अपनी वेबसाइट और एक्स हैंडल पर डालने को कहा। ईडी ने अदालत को बताया कि उसने इस संदर्भ में 11 अक्टूबर को नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया कि ईडी के अधिकारी या जांच अधिकारी को तय की गई तारीख और समय पर बुलाए गए व्यक्ति से पूछताछ के लिए प्रश्नावली के साथ-साथ दस्तावेज की प्रतियों के साथ तैयार रहना होगा।

'तारीख पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए'

जांच अधिकारी को समन के अनुपालन की तारीख और समय तय करने के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन भेजा गया है, उसे घंटों इंतजार कराए बिना तय समय और तारीख पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए।

जांच अधिकारी मनी लांड्रिग से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए समन किए गए व्यक्ति से जल्द से जल्द या उसी दिन या फिर अगले दिन पूछताछ समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में आरोपित आनलाइन उपकरणों का उपयोग करके या मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग कर अवैध रूप से प्राप्त की गई राशि को ट्रांसफर कर सकता है या छिपा सकता है।

कार्यालय समय के बाद भी बयान दर्ज कर सकता

वह डिजिटल साक्ष्य को भी नष्ट कर सकता है। जल्द पूछताछ करने से समन किए गए व्यक्ति द्वारा अपराध की आय को ट्रांसफर करने या छिपाने अथवा मनगढ़ंत स्पष्टीकरण गढ़ने की आशंका कम हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों में, जहां जांच अधिकारी के पास विश्वसनीय सूचना है कि यदि व्यक्ति को जांच पूरी किए बिना जाने दिया जाता है तो वह या तो अपराध की आय नष्ट कर देगा या साक्ष्यों को नष्ट कर देगा, फरार हो जाएगा तो जांच अधिकारी मामले की फाइल पर ऐसे कारण दर्ज करने और वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी लेने के बाद कार्यालय समय के बाद भी बयान दर्ज कर सकता है।