ED Director: ईडी के नए निदेशक की खोज शुरू, सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते
ईडी के मौजूदा निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक सीमित करने के बाद नए निदेशक की खोज शुरू हो गई है। नए निदेशक की खोज के लिए सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। माना जा रहा है कि नया निदेशक 1988 से 1992 बैच का कोई अधिकारी हो सकता है। बता दें कि ईडी निदेशक की खोज एक सर्च कमेटी करती है।
नीलू रंजन, नई दिल्ली। ईडी के मौजूदा निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक सीमित करने के बाद नए निदेशक की खोज शुरू हो गई है। नए निदेशक की खोज के लिए सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है।
1988-1992 बैच का कोई अधिकारी हो सकता है नया निदेशक
माना जा रहा है कि नया निदेशक 1988 से 1992 बैच का कोई अधिकारी हो सकता है। ईडी निदेशक की खोज एक सर्च कमेटी करती है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ ही सभी सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के गृह सचिव, कार्मिक सचिव और राजस्व सचिव भी कमेटी में होते हैं। चूंकि ईडी निदेशक आइएएस, आइपीएस और आइआरएस में से कोई भी हो सकता है।
सर्च कमेटी देखेगी ट्रैक रिकॉर्ड
सर्च कमेटी इन सभी अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड और आर्थिक अपराध की जांच में उनके पिछले अनुभवों को देखेगी। कार्मिक विभाग ऐसे सभी अधिकारियों की फाइल तैयार करने में जुट गया है। अगले हफ्ते में होने वाली बैठक में इनमें से लगभग एक दर्जन अधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद तीन अधिकारियों की अंतिम सूची नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट कमेटी (एससीसी) को भेजी जाएगी। एसीसी उन्हीं में से किसी एक को नए निदेशक के लिए चुनेगा।
अतिरिक्त सचिव के स्तर का होता है नए निदेशक का पद
नए निदेशक का पद सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर का होता है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार में 1997 तक के आइएएस अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव बनाया जा चुका है। वहीं, आईपीएस में 1994 बैच तक के ही अधिकारी अतिरिक्त सचिव बने हैं। जबकि आईआरएस में 1991 बैच के अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव का दर्जा मिल सका है। जानकारों की माने तो ईडी निदेशक के पद की जिम्मेदारी को देखते हुए किसी अनुभवी अधिकारी का ही इसके लिए चयन किया जाएगा। इसीलिए सर्च कमेटी अपनी खोज को 1988 से 1992 बैच के अधिकारियों तक सीमित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में ईडी निदेशक की खोज करने वाली कमेटी को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बताया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की उपस्थिति सर्च कमेटी की स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त के सरकार के दबाव में काम करने की कोई ठोस वजह नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को रेफरेंस और आरोपों के सत्यापन के बाद ही हटाया जा सकता है।