ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 क्या है और किसलिए लाया गया, पढ़ें हर सवाल का जवाब
केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह आज राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 पेश करेंगे। यह विधेयक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। लोकसभा अगस्त में पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है।
By AgencyEdited By: Achyut KumarUpdated: Mon, 12 Dec 2022 11:59 AM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह आज यानी सोमवार को राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिए ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करने जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिए लोकसभा अगस्त में पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को भी 2010 में संशोधित किया गया था।
कार्बन बाजार होगा स्थापित
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 'ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रयास करता है' और कार्बन बाजार स्थापित करता है।
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ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में आएंगे नए भवन
यह विधेयक बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के दायरे को बढ़ाने और दंड प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है। विधेयक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यों को बढ़ाने और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का भी प्रयास करता है।
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इस विधेयक के मसौदे के अनुसार, नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुपात को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर भी लागू होगा। वाहनों और जहाजों के लिए ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट किया जा सकता है।