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प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के अपराधी की 25 करोड़ की संपत्ति की जब्त, कई मामलों का है आरोपी

अपराधी का चेन्नई उपनगरीय क्षेत्र में 79 भूमि का भी पता चला। इसके अलावा पीपीजीडी शंकर के नाम बेनामी जमीन भी मिली जिसे भी अटैच किया गया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपये के आसपास आंका गया है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Updated: Fri, 18 Feb 2022 10:31 PM (IST)
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग विरोधी कानून के तहत उठाया कदम
नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के एक अपराधी पीपीजीडी शंकर की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। हत्या, फिरौती और डकैती के आरोपों के कई मामलों का सामना कर रहे अपराधी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग विरोधी कानून के तहत कदम उठाया है।

उसकी चेन्नई उपनगरीय क्षेत्र में 79 भूमि का भी पता चला। इसके अलावा पीपीजीडी शंकर के नाम बेनामी जमीन भी मिली जिसे भी अटैच किया गया है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपये के आसपास आंका गया है। शंकर के खिलाफ पुलिस में करीब 15 एफआइआर दर्ज हैं। हत्या, फिरौती, लूट, डकैती और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों के लिए तीन आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

ईडी ने धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु के कारोबारी की 69.14 करोड़ की संपत्ति जब्त की

वहीं, दूसरी ओर पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में तमिलनाडु के व्यवसायी धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों की 69.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया गया था और इसमें अचल और चल संपत्ति दोनों शामिल हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनराज कोचर और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

मध्य प्रदेश के पूर्व अधिकारी की 1.19 करोड़ की संपत्ति अटैच

ईडी ने मध्य प्रदेश विधानमंडल में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त में रह चुके पूर्व अधिकारी कमलकांत शर्मा की 1.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। राज्य की राजधानी भोपाल और रीवा जिले में कमलकांत शर्मा और उसके परिवार के नाम से खेती की जमीन और मकान जब्त किए गए हैं ।