EPFO: आखिर क्या होता है Form 15G, PF निकालने के लिए कैसे होता है इस्तेमाल; जानें-कैसे भर सकते हैं यह फॅार्म
पीएफ उन कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा प्रबंधित सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो हर महीने अपने पेंशन फंड के एक हिस्से का योगदान कर सकते हैं। । वहीं फॉर्म 15जी एक डिक्लेरेशन है जिसे 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के फिक्स डिपोजिट होल्डर द्वारा भरा जा सकता है।
By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 24 Jan 2023 05:12 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। प्रोविडेंट फंड का नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। हालांकि, पीएफ को लेकर आम लोगों को काफी कम जानकारी रहती है। बता दें कि कंपनी में नौकरी के दौरान प्रति माह मिलने वाले वेतन का कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में कट जाता है। यह सरकार के पास जमा होता है, जिसे बाद में निकाला जा सकता है। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी पांच साल पहले पीएफ निकालता है, तो उसे फॉर्म 15जी भरना होता है। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस फॉर्म के उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इससे जुड़ी पात्रता के बारे में भी बताएंगे।
दरअसल, प्रोविडेंट फंड (PF) उन कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा प्रबंधित सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो हर महीने अपने पेंशन फंड के एक हिस्से का योगदान कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म 15जी एक डिक्लेरेशन है, जिसे 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और हिंदू-अविभाजित परिवार के फिक्स डिपोजिट होल्डर द्वारा भरा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक वर्ष में उनकी ब्याज आय से कोई टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) नहीं काटा जाए।
यदि कोई व्यक्ति पांच साल पूरा होने से पहले ही पीएफ निकालना चाहता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी की सुविधा है, जो पीएफ सदस्यों को बिना किसी टीडीएस कटौती के अपने पीएफ को ऑनलाइन पूर्व-निकासी करने में सक्षम बनाता है।
जानें क्या होता है फॉर्म 15जी
पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी के रूप में जाना जाने वाला एक स्व-घोषणा फॉर्म आवेदक को गारंटी देता है कि यदि वे किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत से पहले पीएफ लेते हैं, तो उनके फंड से कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
क्या होती है फॉर्म 15G के लिए पात्रता?
पीएफ निकासी से संबंधित टीडीएस बोझ को कम करने के लिए फॉर्म 15जी एक आवश्यक फॉर्म माना जाता है। गौरतलब है कि फॉर्म 15जी जमा करने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करना और गलत घोषणा करने से जुर्माना या कारावास भी हो सकता है। बता दें कि फॉर्म 15जी को पूरा करने से पहले आवेदक को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरणों और पात्रता आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए।1.केवल व्यक्ति ही फॉर्म 15जी भर सकते हैं, कोई फर्म या कंपनी इसे नहीं भर सकती है।2.व्यक्ति भारत का निवासी हो और हिंदू-अविभाजित परिवार से हो।3.व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।4.एक वित्तीय वर्ष में पीएफ बैलेंस निकासी राशि सहित आपकी कुल आय पर गणना की गई टैक्स राशि शून्य होनी चाहिए।5.फॉर्म में प्रस्तुत की गई जानकारी सच, सही और पूरी होनी चाहिए।