जांच परख कर मिलेगी विमान में 'एक्जिट रो' सीट
चेक-इन के वक्त वे उन्हीं यात्रियों को एक्जिट रो की सीट आवंटित करें जो इसके इच्छुक, जानकार और फिट हों।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ज्यादा जगह के लालच में विमान के आपातकालीन निकास द्वारों के नजदीक 'एक्जिट रो' सीट की इच्छा रखने वाले यात्रियों को अब अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा। चेक-इन के वक्त एयरलाइन उनसे पूछेगी कि वे इस सीट में बैठने के योग्य हैं या नहीं। नए नियमों के अनुसार यह सीट केवल उन्हीं यात्रियों को दी जा सकती है जो इसके लिए पूरी तरह फिट हों।
इस संबंध में डीजीसीए ने सिविल एविएशन रूल्स में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार आपातकालीन निकास द्वारों के निकट की 'एक्जिट रो' सीटें केवल उन्हीं यात्रियों को आवंटित की जा सकती हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हो और जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हों। यही नहीं, ये सीट पाने के इच्छुक यात्रियों को बुकिंग के वक्त बताना होगा कि वे आपाकालीन परिस्थितियों में निकास द्वार को तुरंत खोलने के लिए सहमत व तैयार हैं।
नए नियमों में एयरलाइनों को इस बाबत एहतियात बरतने की ताकीद की गई है। उनसे कहा गया है कि चेक-इन के वक्त वे उन्हीं यात्रियों को एक्जिट रो की सीट आवंटित करें जो इसके इच्छुक, जानकार और फिट हों। यह नियम 10 या इससे अधिक सीटों वाले सभी विमानों पर लागू होगा। इनमें चार्टर्ड फ्लाइटें शामिल हैं।
नए नियम में उन यात्रियों के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है जो घर या एयरपोर्ट पर कियॉस्क के जरिए सेल्फ चेक-इन करते हैं।
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