'ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को मिलें नियमित सुविधाएं', संसदीय समिति ने दिया यह सुझाव
संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को सामान्य सेना के जवानों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ दिए जाने की सिफारिश की है। समिति ने प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम अनुग्रह राशि 35 लाख व अधिकतम 55 लाख रुपये किए जाने की सिफारिश की। जून 2022 में सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी।
पीटीआई, नई दिल्ली। संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को सामान्य सेना के जवानों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ दिए जाने की सिफारिश की है। हालांकि, मौजूदा प्रविधान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीरों के परिवार पेंशन जैसे नियमित लाभ के पात्र नहीं है। जून 2022 में सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इसमें 17.5 से 21 आयुवर्ग के युवाओं को भर्ती किए जाने का प्रविधान है और इनमें से 25 प्रतिशत 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रविधान है।
रक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रुपये बढ़ाने की सिफारिश की। समिति ने प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम अनुग्रह राशि 35 लाख व अधिकतम 55 लाख रुपये किए जाने की सिफारिश की।यह भी पढ़ें: देश को रक्षा क्षेत्र में मिला 5077 करोड़ रुपये का FDI, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में दी जानकारी
बता दें कि नियमानुसार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिजनों बीमा के रूप में 48 लाख रुपये, अनुग्रह राशि के रूप में 44 लाख रुपये, उसके द्वारा जमा की गई सेवा निधि और आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटी फंड से आठ लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही उनके परिवार को मृत्यु की तारीख से चार साल की अवधि पूरी होने तक पूरा वेतन भी मिलता है।यह भी पढ़ें: भारतीय कंटेनरों को सुरक्षा दे रहा रक्षा मंत्रालय, नौसेना ने फ्रिगेट और विध्वंसक जहाजों को तैनात किया