धर्मांतरण में लिप्त 13 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस किए गए निलंबित
अनुच्छेद 12 (4) के तहत एफसीआरए अधिकारी धर्मांतरण जैसे कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त एनजीओ के लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं।
By Tilak RajEdited By: Updated: Tue, 08 Sep 2020 11:37 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। गृह मंत्रालय ने 13 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की विदेशी फंडिंग के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए)-2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है।
गृह मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि ये एनजीओ कुछ प्रदेशों और खासकर झारखंड के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का धर्मांतरण कराकर ईसाई बनाने के कार्य में संलिप्त थे। इसके बाद एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित करके इनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। अनुच्छेद 12 (4) के तहत एफसीआरए अधिकारी धर्मांतरण जैसे कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त एनजीओ के लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं।बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने धर्मांतरण के काम में इन एनजीओ की तरफ से इस्तेमाल किए गए विदेशी फंड के पुराने रिकॉर्ड भी पेश किए थे। इन सभी एनजीओ को नोटिस जारी किए गए। इनमें से एक को छोड़कर बाकी किसी ने तय समय में जवाब नहीं दिया और जिसने जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं पाया गया।