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शाओमी के 5,551 करोड़ जब्त करने के ईडी के फैसले पर फेमा अथारिटी की मुहर, चीनी कंपनी पर विदेश धन भेजने का आरोप

विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के आरोप में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी के 5551 करोड़ रुपये जब्त करने के ईडी के फैसले पर फेमा अथारिटी ने मुहर लगा दी है। इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शाओमी की अपील को खारिज कर चुका है।

By Jagran NewsEdited By: Sonu GuptaUpdated: Fri, 30 Sep 2022 09:52 PM (IST)
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ईडी के फैसले पर फेमा अथारिटी ने लगाई मुहर। (फाइल फोटो)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी के 5,551 करोड़ रुपये जब्त करने के ईडी के फैसले पर फेमा अथारिटी ने मुहर लगा दी है। इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शाओमी की अपील को खारिज कर चुका है। शाओमी भारत में एमआइ के नाम पर मोबाइल बेचती है। फेमा अथारिटी के फैसले की जानकारी देते हुए ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि जांच एजेंसी ने सही कार्रवाई की थी।

रायलटी के नाम पर बाहर भेजे करोड़ो रुपये

अधिकारी के अनुसार 2014 में भारत के मोबाइल बाजार में कदम रखने के अगले साल से ही शाओमी ने रायलटी के नाम पर करोड़ रुपये बाहर भेजना शुरू कर दिया था। रायलटी तीन कंपनियों को भेजी जाती थी। एक तो चीन स्थित मूल कंपनी शाओमी थी, इसके अलावा अमेरिका स्थित दो कंपनियों को भी रायलटी भेजी जाती थी। अमेरिका स्थिति दोनों कंपनियों का भारत में शाओमी के कामकाज से कोई संबंध नहीं था।

तीन गुना लगाया जा सकता है कंपनी पर जुर्माना

अधिकारी ने कहा कि हजारों करोड़ रुपये विदेश भेजना फेमा का साफ-साफ उल्लंघन है। कंपनी के खिलाफ फेमा के तहत कार्रवाई जारी है और अदालत में यदि यह साबित हो गया तो फेमा उल्लंघन की राशि के तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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