सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल, शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ सजा की थी निलंबित
लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को निचले सदन के सदस्य के रूप में बसपा नेता अफजाल अंसारी की अयोग्यता को रद्द कर दिया। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैंगेस्टर एक्ट मामले में बसपा नेता अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित करने के बाद यह निर्णय लिया। हालांकि वह सदन की कार्यवाही भाग नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी की।
पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को निचले सदन के सदस्य के रूप में बसपा नेता अफजाल अंसारी की अयोग्यता को रद्द कर दिया। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैंगेस्टर एक्ट मामले में बसपा नेता अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित करने के बाद यह निर्णय लिया। हालांकि, वह सदन की कार्यवाही भाग नहीं ले सकेंगे।
इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी की। गत दिसंबर शीर्ष अदालत के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दो-एक के बहुमत के फैसले में अंसारी की सजा को शर्तों के साथ निलंबित किया था।