सोना तस्करी आरोपित ने केरल विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बयान दिया
आरोपियों का दावा केरल विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने ओमन में एक कालेज में निवेश किया है और यूएई वाणिज्य दूतावास अधिकारी के लिए नोटों का बंडल सौंपा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केरल हाई कोर्ट में आरोपितों का बयान दाखिल किया।
By Nitin AroraEdited By: Updated: Wed, 24 Mar 2021 09:51 AM (IST)
कोच्चि, प्रेट्र। सोना तस्करी मामले में दो प्रमुख आरोपितों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने दावा किया है कि केरल विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने ओमन में एक कालेज में निवेश किया है और यूएई वाणिज्य दूतावास अधिकारी के लिए नोटों का बंडल सौंपा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केरल हाई कोर्ट में आरोपितों का यह बयान दाखिल किया है।
केरल पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने की मांग करते हुए कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ईडी ने सोना तस्करी मामले के ब्योरे के साथ श्रीरामकृष्णन एवं अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले की आरोपित स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर और सरित पीएस के बयान संलग्न किए हैं।इसके अलावा निलंबित आइएएस अधिकारी एम. शिवशंकर के बयान भी इसमें शामिल हैं। राज्य पुलिस ने सुरेश को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य किए जाने को लेकर एफआइआर दर्ज की है। ईडी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है।