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सरकार ने UAPA के तहत जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया बैन, शाह बोले- आतंकियों को उखाड़ फेंकेगी सरकार

सरकार ने नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ ) पर मंगलवार को पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है।

By Jagran News Edited By: Abhinav Atrey Updated: Tue, 12 Mar 2024 11:56 PM (IST)
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सरकार ने यूएपीए के तहत जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगाया बैन। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ ) पर मंगलवार को पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत यह कार्रवाई की गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, जेकेएनएफ को जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया।

जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित

गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। यह आदेश पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। सरकार ने कहा कि जेकेएनएफ देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है।

भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल

जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को मदद देने और भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल रहे हैं। यह भी कहा गया है कि जेकेएनएफ के सदस्य सुरक्षा बलों पर पथराव करने सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं।

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