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अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस

केंद्र सरकार ने अमेजन फ्लिपकार्ट समेत दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस। प्रोडक्ट्स पर अनिवार्य जानकारी नहीं दिखाना वजह। सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को यह नोटिस खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भेजा है। कंपनियों को जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है।

By Shashank PandeyEdited By: Updated: Sat, 17 Oct 2020 07:45 AM (IST)
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कंपनियों को जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अमेरिकी ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अमेजन और वालमार्ट की भारतीय सहयोगी फ्लिपकार्ट समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है। इनसे पूछा गया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से बेचे जाने वाले सामानों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन ([वह सामान किस देश में बना है)] समेत अन्य आवश्यक सूचनाएं क्यों नहीं मुहैया करा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को यह नोटिस खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भेजा है। कंपनियों को जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है।

नोटिस के मुताबिक विभाग को यह सूचना मिली है कि कई ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले सामानों पर कानूनन जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं करा रही हैं। फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे नोटिस में विभाग ने कहा है कि वे ई-कॉमर्स इकाइयां हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों पर कानूनन बाध्यकारी सूचनाएं मुहैया कराई जाएं। नोटिस के मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने उत्पादों पर कानूनन बाध्यकारी सूचनाएं मुहैया नहीं कराई हैं और इस तरह उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है।

दोनों कंपनियों ने नहीं दी सूचना

फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लि. और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लि. को भेजे गये नोटिस के अनुसार वे ई-कॉमर्स यूनिट्स हैं और इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ई-कॉमर्स डील्स के लिए उपयोग होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी जरूरी जानकारी दी जाए। नोटिस के अनुसार दोनों कंपनियों ने जरूरी सूचना नहीं दी और कानून का उल्लंघन किया।

देनी होगी ये जानकारी

ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर विज्ञापनों का जिक्र करते हुए नोटिस में कहा गया है। विज्ञापनों की जांच में पाया गया कि जो जरूरी घोषणाएं हैं, वे नहीं की जा रही हैं। नियम के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अनिवार्य रूप से वस्तु की ऑरिजिन कंट्री समेत अन्य जरूरी जानकारी देनी है। उन्हें इसके बारे में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना देनी है, जिसके जरिये वे लेन-देन करते हैं।