PFI को लेकर क्यों अलर्ट है सरकार, कैसे कोई समूह घोषित किया जाता है आतंकी संगठन, यदि लगा बैन तो क्या बदलेगा..?
केंद्रीय गृह मंत्रालय PFI पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जानें कैसे कोई समूह घोषित किया जाता है आतंकी संगठन और यदि पीएफआइ पर बैन लगा तो क्या बदलेगा..?
By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Mon, 26 Sep 2022 08:40 PM (IST)
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। एनआइए और ईडी द्वारा देश भर में पीएफआइ से जुड़े स्थानों पर छापेमारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी आइएएनएस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं, ताकि प्रतिबंध को चुनौती दी जाए तो सरकार का पक्ष कमजोर ना पड़ने पाए। जानें कैसे कोई समूह घोषित किया जाता है आतंकी संगठन और यदि पीएफआइ पर बैन लगा तो क्या बदलेगा..?
आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के पुख्ता सुबूत
आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सितंबर को जांच एजेंसियों ने 15 राज्यों में पीएफआइ के खिलाफ छापेमारी की थी। सूत्रों ने बताया, एजेंसियों को आतंकी गतिविधियों में पीएफआइ की संलिप्तता के पुख्ता सुबूत मिले हैं। इसके आधार पर इसे जल्द ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय सतर्क
छापेमारी के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एनआइए प्रमुख के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान पीएफआइ के खिलाफ जुटाए गए तथ्यों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्रवाई की समीक्षा भी की थी।
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय प्रतिबंध लगाने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहा है, ताकि पीएफआइ के अदालत जाने की स्थिति में सरकार अपनी ओर से मुस्तैद रहे। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार को 2008 में सिमी पर से प्रतिबंध वापस लेना पड़ा था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस बार सरकार जल्दी में नहीं है और अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।कैसे कोई समूह घोषित किया जाता है आतंकी संगठन
यूएपीए की धारा-35 के तहत, केंद्र सरकार के पास किसी संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने का अधिकार केवल तभी होता है जब वह मानता है कि वह आतंकवाद में शामिल है। कानून कहता है कि किसी संगठन को आतंकवाद में शामिल माना जाएगा यदि वह आतंकी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है। आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लोगों को आतंकवाद के लिए तैयार करता है।