GST Council Meeting: पैसे की कमी नहीं बनेगी मौत की वजह, देश में कैंसर का इलाज कराना होगा सस्ता
जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की तीन दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। जीएसटी काउंसिल ने स्तन फेफड़े और गाल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स घटा दिया है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आने वाले समय में कैंसर का इलाज कराना सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की तीन दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। ये दवाएं स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और गॉल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।
कार-मोटरसाइकिल की सीट होगी सस्ती
इसके अलावा नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को 12 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ कार की सीट पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। मोटरसाइकिल की सीट पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
रिसर्च फंड पर नहीं लगेगी जीएसटी
अब सरकारी या निजी विश्वविद्यालय को सरकार या निजी संस्थान से मिलने वाले किसी भी प्रकार के रिसर्च फंड पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब तक अगर निजी विश्वविद्यालय को निजी संस्थान से रिसर्च के लिए फंड या राशि मिलती थी तो उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था।
सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निजी तौर पर कहने पर उन्होंने काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा और बंगाल की वित्त मंत्री ने सबसे पहले उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और फिर सबने इस पर अपनी सहमति दी।