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ENT डॉक्टरों, स्टाफ और रोगियों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें कितनी मिली छूट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंख नाक और गले के डॉक्टरों को क्लीनिक खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Updated: Fri, 05 Jun 2020 04:49 PM (IST)
ENT डॉक्टरों, स्टाफ और रोगियों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें कितनी मिली छूट
नई दिल्ली, एएनआई। देश में अब धीरे-धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में कुछ इलाकों जहां संक्रमण का खतरा कम है वहां रियायतें देनी शुरू कर दी है। अनलॉक 1 नाम से शुरू की गई रियायतों में धार्मिक स्थल या ऐसे सार्वजनिक स्थल खोलने की अनुमित दे दी है जहां लोग पूजा करने आते हैं।

वहीं इसके अलावा मॉल, रेस्त्रां जैसे जगहों को खोलने की मंजूरी दे दी है। आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंख, नाक और गले के डॉक्टरों को क्लीनिक खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। सभी डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और मरीजों के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी बताया गया है।  यानी अगर आपको कान, नाक और गले से जुड़ी कोई बीमारी है तो सरकार के इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा।

ईएनटी ओपीडी के लिए प्रोटोकॉल और एसओपी

डॉक्टर अगर फोन पर इलाज की सलाह दे सकते हैं, तो उसको प्राथमिकता दें। जांच वाले कमरे में एक बार में एक ही मरीज अंदर होगा, साथ में अगर कोई आया है तो उसे बाहर रहना होगा। एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच उचित समय का अंतराल जरूर रखें। बिना अप्वाइंटमेंट के किसी भी मरीज को आने की अनुमति नहीं मिले। ओपीडी में आने वाले हर मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

अगर किसी को कोविड-19 के लक्षण होंगे तो उनके लिए अलग से कोविड-19 क्लीनिक बनाया जाएगा। मरीज के प्रवेश मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सैनिटाइजर के लगातार प्रयोग पर ध्यान देना है। ईएनटी डॉक्टर को पीपीई किट जिसमें एन 95 मास्क, गाउन, दस्ताने, फेस शील्ड, चश्मे हमेशा इस्तेमाल करेंगे।