Gyanvapi: ASI सर्वे की हरी झंडी मिलने के बाद SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की कैविएट अर्जी
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी परिसर मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक कैविएट अर्जी दायर की। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एएसआई को सर्वे करने की अनुमति न दी जाए। दरअसल हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि एएसआई को सर्वे करने की अनुमति नहीं दी जाए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।The Anjuman Intezamia Masjid Committee moves Supreme Court challenging the Allahabad High Court order allowing ASI to conduct a scientific survey by ASI of the Gyanvapi mosque premises.
— ANI (@ANI) August 3, 2023
Advocate of the Masjid Committee mentions the matter before Supreme Court saying not to allow… pic.twitter.com/R6GgpLGVY4
कैविएट अर्जी दाखिल
अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को सर्वे को संचालन करने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करता है तो बिना उनका पक्ष सुने हुए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए।