Haryana Election: हरियाणा की 20 सीटों पर फिर होंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
Haryana Election चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चुनाव कराने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है वास्तव में कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगति पाई गई।
एजेंसी, नई दिल्ली। Haryana Election हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग उठी है। चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- दरअसल, प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा सटीकता के आधार पर की है।
- याचिका में कहा गया कि यह पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। जबकि अन्य ईवीएम 60-70 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं।
- याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया।
याचिका में दी गई ये दलील
याचिका में कहा गया है, वास्तव में कुछ मामलों में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगति पाई गई। पता चलने पर भारतीय नोटेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया, हालांकि अधिकांश स्थानों पर इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के अंतर्गत शामिल किया गया।याचिका में कहा गया है, "कुछ ईवीएम मशीनें 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं और कुछ 99 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत तक काम कर रही थीं, जो परिणाम के दिन चार्जिंग प्वाइंट से चुनाव में बचे प्रतिशत से बहुत अधिक है।"