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सिर्फ चार शर्तों पर ही हटाया जाएगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, डॉक्टरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी असाध्य रूप से बीमार मरीजों से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने को लेकर नए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर और बहुत सोच-समझकर यह फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं। इसमें मरीज के परिजनों द्वारा लिखित रूप में किया गया इनकार भी शामिल है।

By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Sun, 29 Sep 2024 05:45 AM (IST)
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लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेकर डॉक्टरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु यानी असाध्य रूप से बीमार मरीजों से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने को लेकर नए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर और बहुत सोच-समझकर यह फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं।

इसमें मरीज या उनके परिजनों द्वारा लिखित रूप में किया गया इनकार भी शामिल है। दिशा-निर्देशों में चार शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि जीवन रक्षक प्रणाली को रोकना मरीज के हित में उचित है या नहीं।

यह तब किया जाएगा जब यह स्पष्ट हो कि असाध्य बीमारी से जूझ रहे मरीज को लाइफ सपोर्ट से कोई फायदा होने की संभावना नहीं है या जीवन रक्षक प्रणाली पर रखने से मरीज की तकलीफ बढ़ने और गरिमा को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदे पर विभिन्न पक्षकारों से 20 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए हैं। हालांकि, चिकित्सा बिरादरी ने मसौदे का स्वागत नहीं किया है। आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. आरवी अशोकन ने कहा कि यह डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएगा और उनका तनाव बढ़ाएगा।

लाइफ सपोर्ट हटाने की शर्तें

-मरीज को ब्रेनस्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो।

-डॉक्टरों की सुविचारित राय हो कि मरीज की स्थिति गंभीर है और इलाज से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है।

-मरीज/परिजन की तरफ से जीवन रक्षक प्रणाली जारी रखने से इनकार किया गया हो।

-लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत की जाए।