Supreme Court: सीबीआइ जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई आज, नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष चल रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह बंगाल सरकार द्वारा दायर उस वाद पर दलीलें गुरुवार को सुनेगा। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया है। जिसमें आरोप है कि राज्य द्वारा सीबीआइ को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद एजेंसी राज्य में प्राथमिकी दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह बंगाल सरकार द्वारा दायर उस वाद पर दलीलें गुरुवार को सुनेगा, जिसमें सीबीआइ पर राज्य से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपनी जांच आगे बढ़ाने का आरोप लगाया गया है।
बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात
सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया है। जिसमें आरोप है कि राज्य द्वारा सीबीआइ को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद एजेंसी राज्य में प्राथमिकी दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। बंगाल सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को राज्य में जांच करने के लिए सीबीआइ को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी।