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बेहिसाब संपत्ति मामले में तमिलनाडु के दो मंत्रियों के खिलाफ होगी सुनवाई, कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश

बेहिसाब संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री तंगम तेनारासु के खिलाफ बुधवार को आरोप तय करने का निर्देश दिया है। जज ने रामचंद्रन को विशेष अदालत के समक्ष 9 सितंबर को पेश होने को कहा है। साथ ही तेनारासु को 11 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Wed, 07 Aug 2024 07:18 PM (IST)
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मद्रास हाई कोर्ट । फाइल फोटो ।

पीटीआई, चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने बेहिसाब संपत्ति के मामले में सुनवाई अदालत के आरोपमुक्त करने के फैसले को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु के राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री तंगम तेनारासु के खिलाफ बुधवार को आरोप तय करने का निर्देश दिया है। साथ ही आगे की कार्यवाही कानून सम्मत तरीके से जारी रखने को कहा है।

क्या है पूरा मामला?

जस्टिस एन.आनंद वेंकटेश ने आपराधिक समीक्षा याचिका पर आदेश पारित करते हुए बेहिसाब संपत्ति के दो अलग मामलों में रामचंद्रन और तंगम तेनारासु को सुनवाई का सामना करने को कहा है। दोनों मंत्री और द्रमुक नेता को उनके खिलाफ सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) के जरिये दर्ज केसों में सुनवाई का सामना करना होगा।

जज ने दोनों को पेश होने का दिया निर्देश

जज ने रामचंद्रन को विशेष अदालत के समक्ष 9 सितंबर को पेश होने को कहा है। साथ ही तेनारासु को 11 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। जज ने कहा कि दोनों मामले क्रमश: 2011 और 2012 के हैं।

जज ने कहा कि अगर यह अवैध प्रक्रियाएं अदालत के सामने आई हैं तो यह न्यायिक दायित्व है कि न्याय में हुई गफलत को दूर किया जाए। कानून की नजर में राज्य के राजनेता और आम आदमी बराबर हैं।

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