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Holi 2021 Guidelines: होली पर इन राज्यों में लगा प्रतिबंध, इन राज्यों ने दी छूट; यहां देखें पूरी लिस्ट

Holi 2021 Guidelines दिल्ली यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि अपने घरों पर रहकर ही सादे ढंग से ही होली मनाएं।

By Manish PandeyEdited By: Updated: Sun, 28 Mar 2021 01:34 PM (IST)
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लोगों से कोरोना गाइडनलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कोरोना के बाढ़त मामलों की वजह से होली के त्योहार पर इस साल भी ग्रहण लग गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने इस तेजी को देखते हुए होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि राजस्थान समेत कुछ राज्यों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में तोड़ी झडील भी दी है। पिछले 11 दिनों में नए मामलों की संख्या दो गुना से अधिक हो गई है। कोरोना की नई लहर के मद्देनजर कई राज्यों सरकारों ने पहले ही लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। लोगों से त्योहारी सीजन में कोरोना गाइडनलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है।

आइए जानते हैं किन राज्‍यों में होली पर रोल लगाई है और कहां प्रतिबंधों में ढील दी गई है:

दिल्ली में सार्वजनिक सभाओँ पर प्रतिबंध

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की नई रफ्तार को देखते हुए आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक सभाओँ पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि यह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का समाधान नहीं है।

महाराष्ट्र में कड़े नियम

महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। कोरोना संबंधी सभी पाबंदियों को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई में जिस रिहायशी सोसाइटी में पांच या उससे अधिक संक्रमित पाए जाएंगे उसे सील कर दिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पाए जाने पर अब 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। मॉल, रेस्तरां, बीच और गार्डन रात आठ से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। राज्य में रविवार की रात से धारा 144 लगा दी जाएगी।

बिहार में सार्वजनिक स्थानों इकट्ठा होने पर रोक

बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर लोगों से होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र न होने को कहा है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन के दौरान एक स्थान पर अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि लोगों को होलिका दहन और शब-ए-बारात के दौरान फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जैसे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

उत्तराखंड में घर पर होली मनाने की अपील

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए होली के त्योहार को अपने घर पर ही मनाएं। शनिवार को उत्तराखंड में कोरोना के 257 नए मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच उत्तराखंड सरकार ने 25 मार्च को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत लोगों को होली, महाकुंभ और अन्य त्योहारों के मद्देनजर कोरोना मानदंडों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

होली पर गोवा में धारा 144 लागू

देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गोवा सरकार ने होली, शब-ए- बारात, ईस्टर और ईद से पहले धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के अनुसार, आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कर्यवाई की जाएगी। होली सोमवार को मनाई जाएगी, जबकि ईस्टर 4 अप्रैल को और शब-ए बारात रविवार को मनाई जाएगी इसी तरह के कदम उठाने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं।

होली पर इंदौर में लॉकडाउन

होलिका दहन के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध के विरोध के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने अब आंशिक छूट दी है। नए आदेश के मुताबिक अधिकतम 20 लोगों को एक स्थान पर इकट्ठ होने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए उत्सव मनाने को कहा गया है। इसी प्रकार, शब-ए-बारात के लिए भी 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना कब्रिस्तान समिति की जिम्मेदारी गोगी। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने इंदौर में 28 मार्च और 29 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की है।

राजस्थान ने प्रतिबंधों में दी ढील

होली और शब-ए-बारात के अवसर पर सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिन बाद राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी है। हालांकि, सरकार ने 28 और 29 मार्च को केवल शाम 4 बजे से 10 बजे के बीच ही सार्वजनिक कार्यों के आयोजिन की अनुमति दी है। इससे पहले सरकार ने 24 मार्च को आदेश दिया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण दोनों त्योहारों पर कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। अपनी नई अधिसूचना में सरकार ने कहा कि इन कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश राजभवन में नहीं होगा होली कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वास भूसन हरिचंदन ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस साल राजभवन में होली समारोह का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे घर पर रहकर त्योहार मनाएं और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 947 नए मामले सामनेआए हैं।