गृह मंत्रालय ने कानून उल्लंघन को लेकर NGO पर लिया एक्शन, पांच गैर सरकारी संगठनों का किया FCRA रद्द
Cancel FCRA registration of five NGO जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service) वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India) इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society) चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Churchs Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए पांच गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मिली जानकारी के अनुसार, जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (Synodical Board of Social Service), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Voluntary Health Association of India), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (Indo-Global Social Service Society), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (Church's Auxiliary for Social Action) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (Evangelical Fellowship of India) शामिल हैं।
विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये NGO
ये सभी एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द होने के साथ अब विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही मौजूदा उपलब्ध धन का उपयोग कर पाएंगे।इन सभी NGO ने किया कानून का उल्लंघन
सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर उन कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ ने एफसीआरए के प्रावधानों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होकर कानूनों का उल्लंघन किया है।