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NGOs: गृह मंत्रालय ने एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता अवधि बढ़ाई, नवीनीकरण को लेकर दी ये सलाह

गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या वे आवेदन करेंगे। वहीं आवेदन को अस्वीकार करने की तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Published: Tue, 02 Jul 2024 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2024 06:00 AM (IST)
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता अवधि बढ़ाई

 पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी ऐसे एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 सितंबर तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ा दी गई है, जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं।

एक अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या वे आवेदन करेंगे।

गृह मंत्रालय ने दी ये सलाह

गृह मंत्रालय ने सभी एफसीआरए पंजीकृत संगठनों को यह भी सलाह दी है कि वे ध्यान रखें कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में, प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने की तिथि को समाप्त मानी जाएगी और संगठन विदेशी अंशदान प्राप्त करने या प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।


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