NGOs: गृह मंत्रालय ने एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता अवधि बढ़ाई, नवीनीकरण को लेकर दी ये सलाह
गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या वे आवेदन करेंगे। वहीं आवेदन को अस्वीकार करने की तिथि को समाप्त मानी जाएगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी ऐसे एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 सितंबर तक या नवीनीकरण आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ा दी गई है, जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं।
एक अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत उन एनजीओ की वैधता भी बढ़ा दी है, जिनकी पांच साल की वैधता अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर के दौरान समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच साल की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या वे आवेदन करेंगे।